उत्तराखंड: पूर्व प्रेमी की हत्या मामले में महिला व उसके प्रेमी को उम्रकैद

Dec 22, 2025 - 16:30
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उत्तराखंड: पूर्व प्रेमी की हत्या मामले में महिला व उसके प्रेमी को उम्रकैद

नैनीताल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने पूर्व प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी महिला अमरीन जहां और उसके प्रेमी राधेश्याम शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही राधेश्याम शुक्ला को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सज…

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