ज्योलीकोट में दूषित पानी से बीमारी का मामला: हाईकोर्ट ने DM-CMO समेत 4 अधिकारियों को तलब किया

Sep 8, 2026 - 08:30
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ज्योलीकोट में दूषित पानी से बीमारी का मामला: हाईकोर्ट ने DM-CMO समेत 4 अधिकारियों को तलब किया

ज्योलीकोट में दूषित पानी से बीमारी का मामला: हाईकोर्ट ने DM-CMO समेत 4 अधिकारियों को तलब किया

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कम शब्दों में कहें तो, नैनीताल जिले के ज्योलीकोट और आसपास के गांवों में दूषित पेयजल की वजह से बीमारियों का मामला अब उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए स्थानीय अधिकारियों को तलब किया है।

बीमारियों का बढ़ता खतरा

नैनीताल जिले में ज्योलीकोट क्षेत्र में पिछले तीन महीनों से डायरिया और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों की शिकायतें मिल रही हैं। इस दौरान कम से कम दो लोगों की मौत इस दूषित पानी से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंताओं का माहौल व्याप्त है। चिंता की बात यह है कि इस क्षेत्र के कई गांवों में सदियों पुरानी नदियों के जल स्रोतों का इस्थान दूषित जल के स्रोतों ने ले लिया है, जिसके कारण जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को तलब किया है। इस उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट (DM), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) और अन्य चार अधिकारियों को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन अधिकारियों को इस मुद्दे का समाधान तुरंत पेश करना होगा। इस संदर्भ में, कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाह रहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को ताजे और साफ पेयजल की प्राप्ति हो सके।

स्थानीय लोगों की परेशानियाँ

इस मामले को हल करने के लिए स्थानीय प्रशासन की कोशिशें भी अब तक नाकाफी रही हैं। स्थानीय निवासी बीमारी से भयभीत हैं और वे अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। गांव के प्रमुखों ने कई बार प्रशासन से दूषित जल की समस्या को मिटाने के लिए सुनवाई करने की अपील की है, लेकिन इससे कोई सकारात्मक अनुप्रति नहीं मिली। प्रशासन की नाकामी से लोग निराश हैं और अब उनकी उम्मीदें उच्च न्यायालय की तरफ बढ़ गई हैं।

श्रीमान न्यायाधीश की सोच

हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस मुद्दे को अत्यंत गंभीर बताया है और कहा है कि यह न केवल स्वास्थ्य का मुद्दा है, बल्कि यह निश्चित करता है कि हमारे नागरिकों को सुरक्षित और साफ पेयजल की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह तुरंत और प्रभावी कदम उठाए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।

निष्कर्ष

ज्योलीकोट में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उच्च न्यायालय का सख्त रुख संभवतः इस दिशा में सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। अब देखना यह है कि राज्य प्रशासन इन निर्देशों का पालन कैसे करता है और लोग कब तक इस संकट से बाहर निकल पाते हैं।

अवश्य ही यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसे सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों को इस दिशा में तत्परता और ईमानदारी से काम करना होगा ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके।

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सादर,

टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुष्पा शर्मा

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