नाबालिगों को वाहन देना अपराध: देहरादून में पुलिस ने सीज किया वाहन
नाबालिगों को वाहन देना अपराध: देहरादून में पुलिस ने सीज किया वाहन
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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में एक नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की।
Ashok Giri, Haridwar: देहरादून में ऐसे परिजनों के लिए सख्त चेतावनी है जो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए अनुमति देते हैं। इस तरह का व्यवहार न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि इससे गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे पहले भी कई बार नाबालिगों द्वारा वाहन का दुरुपयोग करने की घटनाएं सामने आई हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
हाल ही में, 08 फरवरी 2026 को बसंत विहार क्षेत्र स्थित एक स्कूल में आयोजित फेयरवेल पार्टी में, एक नाबालिग छात्र द्वारा वाहन लाया गया था। इस वाहन की नंबर प्लेट पर आपत्तिजनक और भ्रामक शब्द लिखे गए थे, जो परिस्थिति को और गंभीर बनाता है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, थाना बसंत विहार पुलिस ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत, पुलिस टीम ने जल्द ही वाहन की तलाश की और उसे थाने लाया गया। वाहन को MV Act के अंतर्गत सीज किया गया।
साथ ही, नाबालिग छात्र और उसके परिजनों की काउंसलिंग की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के सख्त निर्देश दिए गए। पुलिस का कहना है कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। सभी को चाहिए कि वे कानून का पालन करें और सुरक्षित समाज के निर्माण में सहयोग करें।
पुलिस द्वारा सभी माता-पिताओं से अपील की जाती है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सचेत रहें और अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने नहीं दें। यह न केवल उनके लिए, बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है।
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Team Discovery Of India, राधिका शर्मा
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