मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई संपन्न

May 1, 2026 - 16:30
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई संपन्न
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई संपन्न

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई संपन्न

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कम शब्दों में कहें तो, आज उत्तराखंड में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास से संबंधित 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस बैठक में शिक्षा, परिवहन, वन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं।

कुंभ मेला 2026 की तैयारियों के लिए प्रशासनिक निर्णय

आगामी कुंभ मेले की तैयारी को और तेज करने के लिए कैबिनेट ने निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए वित्तीय सीमाएं निर्धारित की हैं:

  • 1 करोड़ रुपये तक के कार्य: इनकी स्वीकृति मेलाधिकारी स्तर पर दी जाएगी।
  • 1 से 5 करोड़ रुपये तक के कार्य: गढ़वाल कमिश्नर के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।
  • 5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य: इनकी अनुमति शासन स्तर से ली जाएगी।

मदरसा शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव

जबकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 452 मदरसों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके अनुसार अब कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को जिला स्तर पर जिलाधिकारी (DM) से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी। इसके अतिरिक्त रामनगर बोर्ड के अंतर्गत 52 मदरसों को मान्यता मिलने से लगभग 50 हजार मुस्लिम छात्रों को लाभ होगा।

परिवहन और उद्योग में नई पहल

कैबिनेट ने परिवहन विभाग के लिए 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है। ज्ञात हो कि पहले केवल 100 बसों की खरीद का प्रस्ताव था, लेकिन जीएसटी दरों में कमी के कारण अब उतने ही बजट में 109 बसें खरीदी जा सकेंगी। इसके साथ ही परिवहन पर्यवेक्षकों और सिपाहियों के लिए नई वर्दी का निर्धारण भी किया गया है। उद्योग विभाग में कमीशन को 7 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिससे उद्योग की प्रगति को गति मिलेगी।

वन विभाग में भर्ती के नियमों में बदलाव

जब बात रोजगार की आती है, तो वन विभाग में भर्ती के लिए अब आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है:

  • वन दरोगा: न्यूनतम आयु सीमा को 21 से 35 वर्ष कर दिया गया है।
  • वन आरक्षी (Forest Guard): आयु सीमा को 18 से 25 वर्ष निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, वन क्षेत्रों में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नई नीति को मंजूरी दी है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जैसे:

  • शिक्षा: संस्कृत शिक्षा विभाग में सेवा नियमावली को मंजूरी मिलने से शिक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
  • पीडब्ल्यूडी: ‘बी’ श्रेणी के ठेकेदारों की कार्य सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है, साथ ही विभाग में 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
  • वित्त विभाग: आबकारी नीति के तहत वैट की 6 प्रतिशत दरों को राज्य कर विभाग ने भी अपनाया है।
  • कार्मिक विभाग: एकल संवर्ग के सुचारू संचालन के लिए नई SOP बनाई जाएगी।

यह कैबिनेट बैठक राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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सादर,
टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया
संगीता शर्मा

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