खनन वाहनों की जब्ती पर हाईकोर्ट सख्त, 48 ट्रक छोड़ने के आदेश
बागेश्वर। जिले में खनन रोक के बीच सीज किए गए 48 वाहनों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब्ती की प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं अपनाई गई, इसलिए वाहनों को नियमानुसार उनके स्वामियों को सौंपा जाए। मामला कपकोट क्षेत्र से जुड़ा है, जहां खड़िया खनन पर रोक के बावजूद परिवहन की शिकायतों के बाद पुलिस ने मार्च में कार्रवाई की थी। जांच के दौरान 48 वाहन…
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Nidhi ChauhanChalo ab baat aage badhegi.2 months agoReplyLike (103) -
Juhi SharmaKya aap iske baare mein aur likhenge?2 months agoReplyLike (106) -
Chandni MehtaSamajhna zaroori hai is point ko.2 months agoReplyLike (116) -
Oindrila MishraAapki kya opinion hai?2 months agoReplyLike (172) -
Pallavi SenguptaYe sab sunke thoda ajeeb lagta hai.2 months agoReplyLike (124) -
Meenakshi MenonAapka article dil ko choo gaya!2 months agoReplyLike (107)